• इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों को बुनियादी ढांचे के विकास/अधिग्रहण/निर्माण कार्य के लिए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त प्रदान करना है और साथ ही मौजूदा अचल संपत्ति से किराये के रूप में भविष्य के नकदी प्रवाह के विरुद्ध ऋण जुटाना है।
  • यह योजना मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र, आतिथ्य क्षेत्र और परिव्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र तथा एमएसएमई इकाइयों को लीज बट्टाकरण वित्तपोषण पर केंद्रित है।


  • बुनियादी संरचनागत विकास/निर्माण कार्य/अचल संपत्ति का अधिग्रहण अर्थात दुकानें, गोदाम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि अधिग्रहण/पट्टे पर लेना/किराए पर लेना/स्वयं के लिए आदि के प्रयोजन हेतु।

नोट:**इस योजना के अंतर्गत भूमि क्रय की अनुमति नहीं है।


  • उद्यम अनिवार्य
  • जीएसटीआईएन, यदि लागू हो

सुविधा

  • निधि आधारित: मीयादी ऋण
  • एलआरडी के लिए: मीयादी ऋण /रिड्यूसिबल ओडी

ऋण की मात्रा

  • न्यूनतम: ₹0.25 करोड़
  • अधिकतम: ₹25.00 करोड़

चुकौती

  • अधिकतम चुकौती अवधि: स्थगन अवधि को छोड़कर 10 वर्ष।