BOI
- आकर्षक ब्याज दर
- 10.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं
- 20.00 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
- अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का आसान अधिग्रहण
- 20.00 लाख रुपये तक शून्य सेवा शुल्क।
टीएटी
रु. 160000/- तक | रु. 160000/- से ऊपर |
---|---|
7 व्यावसायिक दिन | 14 व्यावसायिक दिन |
* टीएटी की गणना आवेदन प्राप्ति की तारीख से की जाएगी (सभी प्रकार से पूर्ण)
वित्त की मात्रा
एसएचजी के कोष के आधार पर न्यूनतम 1.50 लाख रुपये
BOI
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
BOI
इन ऋणों का उपयोग सदस्यों द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने, उच्च लागत ऋण अदला-बदली, मकान का निर्माण या मरम्मत, शौचालयों का निर्माण और स्वयं सहायता समूहों के भीतर व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा स्थायी आजीविका का निर्माण करने या एसएचजी द्वारा शुरू की गई किसी व्यवहार्य सामान्य आय सृजन गतिविधि या व्यवसाय के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है
BOI
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
BOI
- एसएचजी में न्यूनतम 10, अधिकतम 20 सदस्यों की अनुमति है। (कठिन क्षेत्रों में समूहों के लिए न्यूनतम 5 सदस्य, विकलांग व्यक्ति वाले समूह, और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गठित समूह)
- एसएचजी के लेखा पुस्तकों के अनुसार एसएचजी कम से कम पिछले 6 महीनों से सक्रिय रूप से मौजूद होना चाहिए, न कि एस/बी खाता खोलने की तारीख से।
- एसएचजी को 'पंचसूत्र' यानी नियमित बैठकों का अभ्यास करना चाहिए; नियमित बचत; नियमित अंतर-ऋण; समय पर चुकौती; और अप-टू-डेट खातों की पुस्तकें;
- नाबार्ड/एनआरएलएम द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त। जब कभी स्वयं सहायता समूहों के संघ अस्तित्व में आते हैं, तो संघों द्वारा बैंकों को समर्थन देने के लिए ग्रेडिंग अभ्यास किया जा सकता है।
- मौजूदा निष्क्रिय एसएचजी भी ऋण के लिए पात्र हैं यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है और कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए सक्रिय रहना जारी रहता है।
आवेदन करने से पहले आपके पास होना चाहिए
- समूह के सदस्यों के केवाईसी दस्तावेज (पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण)
- ऑपरेटिव एसएचजी बचत खाता
- अधिग्रहण के लिए, मौजूदा ऋण खाते में संतोषजनक लेनदेन जिसमें कोई चूक का रिकॉर्ड नहीं है।
BOI
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।