इसके बारे में

भारत सरकार ने 26 जून, 2020 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.नंबर 4(10)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2020 के संदर्भ में 01 जुलाई, 2020 से फ्लोटिंग रेट बचत बॉन्ड 2020 (कर योग्य) योजना शुरू की है। बॉन्ड जारी करने के निबंधन और शर्तें उपर्युक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार होंगी।

योग्य निवेशक

बॉन्ड व्यक्तियों (संयुक्त होल्डिंग्स सहित) और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा निवेश के लिए खुले हैं। एनआरआई इन बॉन्डों में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं।

सबस्क्रिप्शन

बॉन्ड की सदस्यता नकद (केवल ₹ 20,000 /- तक) / ड्राफ्ट / चेक या प्राप्त कार्यालय को स्वीकार्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में होगी।

कार्यालय प्राप्त करना

बॉन्ड लेजर खाते के रूप में बॉन्ड के लिए आवेदन हमारे बैंक की नामित शाखाओं में प्राप्त किए जाएंगे।

निर्गम मूल्य

  • बॉन्ड सममूल्य पर यानी ₹ 100.00 प्रतिशत पर जारी किए जाएंगे
  • बॉन्ड न्यूनतम ₹ 1000/- (अंकित मूल्य) और उसके गुणकों में जारी किए जाएंगे। तदनुसार, निर्गम मूल्य, प्रत्येक ₹ 1,000 /- (नाममात्र) के लिए ₹ 1000 /
  • बॉन्ड केवल डीमैट फॉर्म (बॉन्ड लेजर खाता) में जारी किए जाएंगे
  • ग्राहक को सदस्यता के प्रमाण के रूप में होल्डिंग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
  • बॉन्ड में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
  • बॉन्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जाएंगे और प्राप्तकर्ता कार्यालय के साथ खोले गए बॉन्ड लेजर खाते (बीएलए) नामक खाते में धारक के क्रेडिट पर रखे जाएंगे


बॉन्ड पर ब्याज हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अर्ध-वार्षिक रूप से देय है। 1 जनवरी 2021 को कूपन का भुगतान 7.15% पर किया जाएगा। अगली छमाही के लिए ब्याज दर हर छह महीने में रीसेट की जाएगी, पहला रीसेट 01 जनवरी, 2021 को किया जाएगा। संचयी आधार पर ब्याज का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं है। बॉन्ड की ब्याज दर, 1 जनवरी, 2021 से शुरू होने वाली छमाही (कूपन भुगतान तिथि के अनुरूप) और उसके बाद हर 1 जुलाई और 1 जनवरी से शुरू होगी और संबंधित एनएससी दर पर (+) 35 बीपीएस के प्रसार के साथ प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर के साथ जुड़ी / तदनुसार, पहली कूपन अवधि यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2020 के लिए कूपन दर, 01 जनवरी, 2021 को देय 7.15% (6.80% + 0.35%= 7.15%) पर आ गई है। बाद के सभी कूपन रीसेट उपरोक्त पद्धति का पालन करते हुए 01 जनवरी और 01 जुलाई को एनएससी पर ब्याज दर के निर्धारण पर आधारित होंगे।

चुकौती/अवधि

बॉन्ड जारी करने की तारीख से 7 (सात) वर्षों की समाप्ति पर चुकाने योग्य होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए समय से पहले मोचन की अनुमति दी जाएगी।

टैक्स ट्रीटमेंट

बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और बॉन्ड धारक की प्रासंगिक कर स्थिति के अनुसार लागू होगा।

हस्तांतरणीयता और व्यापारशीलता

बॉन्ड खाता धारक की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति /कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरण के अलावा बॉन्ड लेजर खाते के रूप में बॉन्ड हस्तांतरणीय नहीं होंगे।

बॉन्ड द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होंगे और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आदि से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं होंगे।

एक एकल धारक या बॉन्ड का एकमात्र जीवित धारक, एक व्यक्ति होने के नाते, नामांकन कर सकता है।


आरबीआई फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड
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RBI BONDS - CALCLATOR

Interest Amount (Half Yearly)
Final Amount