• 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई प्रतिभूति नहीं।
  • लाभार्थी घटक A (लघु सौर ऊर्जा संयंत्र) और घटक B (स्टैंडअलोन पावर पंप) के लिए योजना के तहत 60% सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। सब्सिडी केंद्र सरकार (30%) और राज्य सरकार (30%) द्वारा साझा की जाएगी।

टीएटी

रु. 10.00 लाख तक 10 लाख रुपये से अधिक से 5.00 करोड़ रुपये तक 5 करोड़ रुपये से ऊपर
7 व्यावसायिक दिन 14 व्यावसायिक दिन 30 व्यावसायिक दिन

* टीएटी की गणना आवेदन प्राप्ति की तारीख से की जाएगी (सभी प्रकार से पूर्ण)

वित्त की मात्रा:

आवश्यकता आधारित वित्त उपलब्ध है।

उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया 8010968370 पर मिस्ड कॉल दें।


* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।


  • विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना
  • स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड कनेक्टेड पंपों का सोलराइजेशन।

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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।


किसान/किसानों का समूह/सहकारिता/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओएस)/जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए)/मालिक/साझेदार/एलएलपी/कंपनियां इत्यादि।

उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया 8010968370 पर मिस्ड कॉल दें।


* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।

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