भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. DPSS.CO. आरपीपीडी । दिनांक 25 सितंबर, 2020 की संख्या 309/04.07.005/2020-21. बैंक ऑफ इंडिया ने सुरक्षा बढ़ाने और बड़े मूल्य के चेकों के प्रमुख विवरणों की पुन: पुष्टि करके चेक से संबंधित धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए 01 जनवरी, 2021 से सीटीएस के लिए 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेकों के लिए केंद्रीकृत सकारात्मक वेतन प्रणाली (सीपीपीएस) शुरू < और कार्यान्वित>< की है> ग्राहकों को जारी किए गए चेक का निम्नलिखित विवरण तुरंत बैंक को साझा करना होगा

  • दराज खाता संख्या
  • चेक नंबर
  • चेक की तारीख
  • राशि
  • आदाता का नाम

अब, बैंक ने निम्नलिखित ग्राहक विशिष्ट छूट के साथ 01.01.2022 से सीटीएस के लिए 5.00 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) अनिवार्य करने का निर्णय लिया है:

  • सरकारी खाताधारक को अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत अधिकृत अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से पीपीएस मांग पर्ची की स्कैन की गई प्रति अपनी गृह शाखा को भेजने की अनुमति दी गई है।
  • कॉरपोरेट/सरकार/संस् थागत ग्राहकों के लिए थोक सुविधा का विस् तार उनके प्राधिकृत हस् ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत सत् यापित निर्धारित उत् कृष् ट शीट में चेक विवरण उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी से अथवा शाखा चैनल (केवल गृह शाखा) के माध् यम से उनकी गृह शाखा में प्रस् तुत करने की अनुमति देकर किया गया है।