• प्रधान उधारकर्ता भारत का एक वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उधारकर्ता भारत में स्थित आवासीय संपत्ति (घर या फ्लैट) का मालिक और रहने वाला होगा या संयुक्त रूप से पति या पत्नी के नाम पर होगा।
  • आवासीय संपत्ति किसी भी ऋण-भार से मुक्त होगी।
  • उधारकर्ताओं को, आवासीय संपत्ति को, स्थायी प्राथमिक निवास के रूप में उपयोग करना चाहिए।
  • कोई मासिक आय/ सकल आय मानदंड नहीं / पेंशन आय के एकमात्र स्रोत
  • संपत्ति का अवशिष्ट जीवन, चुकौती अवधि का 1.5 गुना होना चाहिए, न्यूनतम 20 वर्ष।
  • विवाहित जोड़े, बैंक के विवेक पर वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त उधारकर्ता के रूप में पात्र होंगे, बशर्ते की उनमें से कम से कम एक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो और दूसरे की आयु 55 वर्ष से कम न हो।
  • अधिकतम ऋण राशि: अपनी पात्रता जानें


* नियम और शर्तें लागू । अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें |