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- एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में उप-ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सीजीएसएसडी के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना। 90% गारंटी कवरेज योजना/ट्रस्ट से आएगी और शेष 10% संबंधित प्रमोटरों से आएगी।
उद्देश्य
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध-इक्विटी के रूप में निवेश के लिए स्ट्रेस्ड एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान करना।
सुविधा की प्रकृति
पर्सनल लोन: स्ट्रेस्ड एमएसएमई अकाउंट्स के प्रमोटर्स को टर्म लोन दिया जाएगा।
ऋण की मात्रा
एमएसएमई यूनिटके प्रमोटर (ओं) को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी प्लस डेट) के 15% या 75 लाख रुपये जो भी कम हो, के बराबर क्रेडिट दिया जाएगा।
सुरक्षा
एमएलआई द्वारा इस प्रकार स्वीकृत उप-ऋण सुविधा पर उप-ऋण सुविधा की संपूर्ण अवधि के लिए मौजूदा सुविधाओं के तहत फाइनेंस्ड परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार होगा।
* नियम और शर्तें लागू । अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें |