• एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में उप-ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सीजीएसएसडी के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना। 90% गारंटी कवरेज योजना/ट्रस्ट से आएगी और शेष 10% संबंधित प्रमोटरों से आएगी।

उद्देश्य

  • आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध-इक्विटी के रूप में निवेश के लिए स्ट्रेस्ड एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान करना।

सुविधा की प्रकृति

पर्सनल लोन: स्ट्रेस्ड एमएसएमई अकाउंट्स के प्रमोटर्स को टर्म लोन दिया जाएगा।

ऋण की मात्रा

एमएसएमई यूनिटके प्रमोटर (ओं) को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी प्लस डेट) के 15% या 75 लाख रुपये जो भी कम हो, के बराबर क्रेडिट दिया जाएगा।

सुरक्षा

एमएलआई द्वारा इस प्रकार स्वीकृत उप-ऋण सुविधा पर उप-ऋण सुविधा की संपूर्ण अवधि के लिए मौजूदा सुविधाओं के तहत फाइनेंस्ड परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार होगा।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया 7669300024 को 'एसएमई' भेजें
बस 8010968334 पर मिस्ड कॉल दें


* नियम और शर्तें लागू । अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें |