जमा की न्यूनतम राशि

  • इस योजना के लिए स्वीकार की जाने वाली न्यूनतम राशि मेट्रो और शहरी शाखाओं में 10,000 रुपये और ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं में 5000 रुपये होगी।वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए राशि रु. 5000 रुपये होगी
  • न्यूनतम राशि मानदंड सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत रखी गई सब्सिडी, मार्जिन मनी, बयाना राशि और अदालत द्वारा संलग्न / आदेशित जमा राशि पर लागू नहीं होगा ब्याज का भुगतान
  • त्रैमासिक चक्रवृद्धि के साथ मूलधन के साथ परिपक्वता के समय ब्याज का भुगतान किया जाएगा। (खाते में ब्याज का भुगतान/जमा लागू टीडीएस के अधीन होगा) जिन खातों पर टीडीएस काटा जाता है, उनके लिए पैन नंबर जरूरी है।
  • जमाकर्ता परिपक्वता से पहले अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं। परिपक्वता से पहले सावधि जमाओं का पुनर्भुगतान समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अनुमती प्राप्त है। निर्देशों के अनुसार, जमा राशियों की समय पूर्व निकासी के संबंध में प्रावधान इस प्रकार है