सुविधाएं

  • केन्‍द्र सरकार 31 दिसम्‍बर, 2015 तक योजना में शामिल होने वाले उपभोक्‍ताओं के खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल वार्षिक अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा 1000 रुपये प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, को सह-वितरित करेगी और जो किसी सांविधिक सामाजिक योजना के सदस्य नहीं हैं, न कि आयकरदाता।
  • नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
  • एपीवाई से समयपूर्व निकास की अनुमति नहीं है। हालांकि, इसकी अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में यानी लाइलाज बीमारी के लिए लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में दी जाती है।
  • It is mandatory to provide nomination and spouse details in APY account.
  • Income Tax payers are not eligible for APY scheme from 01.10.2022.

शिकायतों का निवारण

ग्राहक या तो अपनी मूल शाखा से संपर्क कर सकते हैं या हमारे ईमेल - Apy.Boi@bankofindia.co.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं .